पहलू खान मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी

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राजस्थान के पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या 1) सरिता स्वामी इस केस पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों को बरी कर दिया है. अलवर (Alwar) जिले के बहरोड़ (Behror) में करीब सवा दो साल पहले हुआ मॉब लिंचिंग केस (pahalu khan mob lynching case) के इस फैसले में तीन आरोपी शामिल नहीं है. तीनों को नाबालिग माना गया है.

फैसला आने के बाद कोर्ट से बाहर निकले पहलू खान पक्ष के वकील कासिम खान ने कहा कि केस की जांच सही ढंग से नहीं की गई है. पुलिस ने राजनीतिक दबाव में चार्जशीट पेश की गई. अभी कोर्ट का फैसला नहीं मिला है, फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे.

पहलूखान मॉब लिंचिंग केस में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ जांच चली. इनमें से बुधवार को कोर्ट 6 आरोपियों का फैसला सुनाया. विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया और भीम राठी को लेकर यह फैसला सुनाया गया. दरअसल, आरोपी दीपक उर्फ गोली को कोर्ट ने नाबालिग माना है. अब मामले में कुल 3 आरोपियों को बाल अपचारी मानते हुए इनका ट्रायल जेजे बोर्ड में चलेगा.

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