सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था ,1997 के जिन नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जिंदगी भर के लिए सरकारी बंगला दिया गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है|
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगेराज्य संपत्ति विभाग ने इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. 18 मई से 15 दिन के अंदर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, एनडी तिवारी और मायावती को अपने बंगले खाली करने होंगे.मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हटने के बाद सरकारी बंगले में रहने और सरकारी खर्च करने पर सवाल करते हुए कहा था जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण) (संशोधन) अधिनियम को निरस्त कर दिया था साथ ही इसे असंवैधानिक करार दिया था.