सरकार बिजली एक्ट 2003 में बदलाव करने जा रही है कानून बिना बताए कटी बिजली तो लगेगा जुर्माना इसके लिए ड्राफ्ट जारी हो गया है. बिजली कंपनियों को नए ड्राफ्ट पर 40 दिन के अंदर जवाब देना होगा.
अगर आपकी बिजली पहले बताए बिना कट जाती है तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा. अगर कटौती किसी तकनीकि वजह से होती है तो फिर कंपनियों पर जुर्माना नहीं लगेगा.
नए प्रस्ताव के मुताबिक फैक्ट्री में बिजली चोरी करने वालों से 50 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना वसूला जाएगा. पहले यह राशि 20 हजार रुपये प्रति किलोवॉट थी. इसके साथ ही छोटे दुकानदारों से 30 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है. वहीं जुर्माना न देने वालों से 1 करोड़ रुपया वसूला जाएगा. आपको बता दें कि नियम न मानने वालों पर यह प्रावधान एक लाख रुपये है. कटौती होने पर उपभोक्ता सीधे बिजली मंत्रालय को सूचित कर सकेगा. साथ ही, देश भर में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार कानून में संशोधन करके जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये करने जा रही है.