डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाई जाएगी सज़ा।पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामला

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पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामला।

हरियाणा सरकार को बड़ी राहत।

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाई जाएगी सज़ा।

चारों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाई जाएगी सज़ा।

सीबीआई कोर्ट द्वारा हत्या आरोप में दोषी गुरमीत राम रहीम को 17 जनवरी को सज़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनाने का फैसला।

हरियाणा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने किया मंजूर।

17 जनवरी को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या आरोपी गुरमीत राम रहीम व कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में नही किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से पेश।

मामले की संवेदनशीलता व प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने की सरकार की याचिका मंजूर।

17 जनवरी को दोषी राम रहीम सहित अन्य तीन दोषियों को सुनाई जाएगी सजा।

आपको बात दें कि 11 जनवरी को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को दोषी करार दिया था।

जिसमें चारों आरोपियों गुरमीत राम रहीम , कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को IPC की धारा 302 और IPC की धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया गया है।

जबकि आरोपी कृष्ण लाल को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

साथ ही आरोपी निर्मल सिंह को 1959 आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत भी दोषी करार दिया गया है।

काबिलेज़िक्र है कि हरियाणा सरकार की ओर से पंचकूला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पहुंचे थे सीबीआई कोर्ट।

सीबीआई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने सरकार की ओर से लगाई गयी थी याचिका।

याचिका लगा सीबीआई कोर्ट से की थी रिक्वेस्ट- 17 जनवरी को दोषी गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश कर सुनाई जाए सज़ा।

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