बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले चौथे केस में दोषी पाया गया है. दुमका कोषागार से जुड़े में आज रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.
चारा घोटाला के देवघर और चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है. देवघर मामले में साढ़े तीन साल और चाईबासा केस में पांच साल की सजा लालू यादव रांची की होटवार जेल काट रहे हैं
बिहार के पूर्व मु्ख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है. 31 आरोपियों में से 19 दोषी और 12 निर्दोष साबित हुए हैं.
21 से 23 मार्च तक सीबीआई कोर्ट इस मामले में दोषियों को सजा सुनाएगी.
- दोषी
लालू प्रसाद-दोषी,मनोरंजन प्रसाद-दोषी, सप्लायर अजित कुमार शर्मा- दोषी, नंद किशोर प्रसाद-दोषी, सप्लायर अरुण कुमार सिंह- दोषी, ओपी दिवाकर- दोषी,एमसी वेदी-दोषी, राधा मोहन मंडल-दोषी,
- निर्दोष
पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद- निर्दोष, जगन्नाथ मिश्र- निर्दोष, निहाल चंद्र सुवर्णो- निर्दोष, ध्रुव भगत- निर्दोष, लाल मोहन प्रसाद- निर्दोष,