आरोपी विधायक को सम्मान देने पर यूपी पुलिस मीडिया के निशाने पर यूपी डीजीपी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूपी डीजीपी ओपी सिंह रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को ‘माननीय विधायक’, ‘विधायक महोदय’ और ‘विधायक जी’ कह रहे थे.देखते हैं कि बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी होती है या नहीं|
मीडिया के आपत्ति जाहिर करने पर डीजीपी ने कहा, “उन्हें माननीय इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि वो (कुलदीप सेंगर) विधायक हैं. विधायक पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं. ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं.”
पीड़िता के चाचा -कुलदीप सेंगर के खिलाफ केस दर्ज होने से खुशी हैये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था तब मेरे भाई (पीड़िता के पिता) जिंदा होते.
कुलदीप सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. सीबीआई को सौंपने और बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जिसके बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ. ऐसा माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को आज कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है.