06.10.2018 से चंडीगढ़ ट्रेफिक पुलिस ने मानयोग उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा के आदेशानुसार

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एक नया अभियान चलाया है। *यदि कोई व्यक्ति साइकिल ट्रैक के ऊपर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जीप चलाता हुआ पाया गया,* तो उसके खिलाफ U/s 184 Motor vehicle act1988 Read with 279, 336 IPC के तहत अपराधिक मुकदमा संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा।
अपराध जमानत योग्य होने पर जमानती द्वारा surety Bond एवं स्वंय के द्वारा personal Bond भरने पर जमानत पर छोड़ा जाने का प्रावधान है।

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